टीम आईबीएन न्यूज
गाजीपुर। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का पूर्व में ध्वस्त किये गए होटल गजल की भूमि भी कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई बुधवार को हुई।
इसी समय जमीन के असली मालिक मोती भी अपनी खतौनी लेकर कोतवाल व एसपी सिटी के सामने ही पहुँच गया लेकिन कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कारवाई की गयी। इस मालिक की खतौनी में साफ लिखा है कि जिस जमीन की दूसरी मंजिल पर पर गजल होटल बना था उसी जमीन पर बनी 17 दुकानों को सीज किया गया वह पूरी जमीन ही चंद सेन विश्वकरमा से मोती ने खरीदी थी।
अब भी मोती खतौनी लेकर घूम रहे हैं सरकार बाहुबली की बिल्डिग बता कर पाँच साल में एक हिस्सा गिराने के बाद अब कुर्की का कोरम पूरा करने में कामयाब रही है।
महुआबाग स्थित इस होटल की कीमत बाजार के हिसाब से कुल करीब दस करोड़ आंकी गई है। जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। जिले से लेकर प्रदेश भर में मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी के नाम पर कई अवैध संपत्तियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही कार्रवाई चल रही थी। इसी कड़ी में अफ्शां अंसारी के नाम से गजल होटल होने की जानकारी के बाद जांच पड़ताल की गई। गैंगस्टर मामले में गजल होटल पर कुर्की की कार्रवाई होनी थी। अब इसी कड़ी में जिला प्रशासन की पहल के बाद कार्रवाई की जा रही है। इस बाबत पुलिस प्रशासन की ओर से भी मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है।
जबकि होटल में मौजूद दुकानदारों को मौके पर दुकान खाली करने का आदेश देने के साथ प्रशासन विधिक कार्रवाई कर रहा है। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी और उसके पुत्र अब्बास अंसारी के गजल होटल को जिला प्रशासन ने बुधवार की सुबह कुर्क कर दिया। जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गयी है।
हालाँकि इस बार सरकार की इस कारवाई से इन दुकानों में (पगडी) एडवाश देकर अयने परिवार का गुजर बसर करने वाले 17 परिवारों के चुल्हे एक दिन ही सही जरूर बुझ गये। बाहुबली व सरकार के बीच व्यापारी व जमीन मालिक जरूर पिस गये।