रिपोर्ट ब्यूरो
गोरखपुर।जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के कृषकों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक निर्धारित मुल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेता , सभी कृषकों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक निर्धारित मुल्य पर ही बिकी करें एंव उर्वरक के साथ कोई अन्य उत्पाद टैग कदापि न करें इसी प्रकार जनपद के थोक उर्वरक विक्रेता भी सम्बन्धित फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरकों की बिक्री अधिक मुल्य पर न करें किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न करें । यदि किसी भी थोक / फुटकर विक्रेता द्वारा उपरोक्त निर्देश का पालन नही किया जाएगा तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।