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पुलिस ने की धारा 80 के अंतर्गत मुनादी डुगडुगी की कार्रवाई

 

मीरजापुर। अहरौरा नगर क्षेत्र के गोला कन्हैया लाल मोहल्ले में क्षेत्र के महुली निवासी रिमझिम टेलर जिन की दुकान है उस दुकान पर जनपद चंदौली में पूर्व में किए गए अपराध में न्यायालय की अवहेलना के मामले में अभियुक्त के घर एवं दुकान पर जनपद चंदौली के थाना चकरघटा पुलिस ने डुगडुगी एवं मुनादी की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा की अभियुक्त शाहरुख पुत्र पनार उर्फ पनीउल्ला के खिलाफ जनपद चंदौली में 18 अप्रैल 2022 को धारा 366 के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था जिस पर अभी तो वहां से फरार है जिस पर चकिया न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जिस पर अभियुक्त ने हाजिर ना होकर कोर्ट की अवहेलना की थी जिस पर चकिया न्यायालय द्वारा डुगडुगी मुनादी की कार्रवाई की गई।

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