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यू0पी-63(मीरजापुर) के स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनो से नही की जायेगी अस्थाई टोल बूथ पर वसूली

 

जिलाधिकारी द्वारा अस्थायी टोल बूथ प्रबन्धक अहरौरा के साथ बैठकें करके एवं शासन के साथ पत्राचार के उपरांत किया गया आदेश8df24afc 2735 4d73 8130 ad2827e60649

मीरजापुर 01 सितम्बर 2023- जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को अहैरारा क्षेत्र के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा मिलकर मांग की गयी थी कि अस्थायी टोल बूथ अहरौरा पर स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनो को आवागमन के लिये टोल बूथ पर दिये जाने वाले शुल्क से मुक्त किया जाय।

उक्त का संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी ने प्रबन्धक अस्थायी टोल बूथ अहरौरा के साथ बैठक कर यू0पी0-63 (मीरजापुर) से सम्बन्धित गैर वाणिज्यिक वाहनो से अस्थायी टोल बूथ पर वसूली न करने पर चर्चा की गयी।

तत्पश्चात उक्त अस्थायी टोल बूथ पर स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनों से वसूली न किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित पत्र के क्रम में अस्थायी टोल बूथ प्रबन्धक अहरौरा को निर्देशित करते हुये कहा गया कि यू0पी0-63 (मीरजापुर) से सम्बन्धित समस्त गैर वाणिज्यिक वाहनों से अस्थायी टोल बूथ पर वसूली न किया जाय। इसके पूर्व भी जिलाधिकारी द्वारा बैठक कर टोल वसूली से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन को पत्र भेजा गया था।

जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश के क्रम में अस्थायी टोल बूथ केे प्रबन्धक को निर्देशित करते हुये कहा कि उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनों से टोल बूथ पर वसूली न किया जाय।

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