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पत्रकार को फसाने के लिए अध्यापक ने रची फर्जी घटना, न्यायालय ने किया खारिज

अयोध्या ब्यूरो कामता शर्मा
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बीकापुर शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथू कनक के सहायक अध्यापक महेश कुमार मौर्य की फर्जी घटना की याचिका को न्यायालय सिविल जज जू. डि. पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जांच आख्या के अवलोकन में प्रथम दृष्टया अंकित गंभीर कथन मनगढ़ंत एवं मात्र पेशबंदी में प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए मामले को खारिज कर दिया।

बीकापुर क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार हरिओम पाण्डेय देव ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलेथू कनक सहित कई विद्यालयों का बीते 22 अप्रैल 2022 को प्रातः 7:30 बजे जायजा लिया गया था। इस दौरान सहायक अध्यापक महेश कुमार मौर्य हमेशा की तरह उस दिन भी बगैर पूर्व सूचना के गैर हाजिर पाए गए। इसकी सूचना दूरभाष पर खंड शिक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव को दी गई।

जांच में सूचना सही पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। इससे नाराज अध्यापक मौर्य ने पत्रकार को दूरभाष पर भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारने पीटने की धमकी दी। धमकी की रिकॉर्डिंग विभाग एवं कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसकी जांच में दोषी अध्यापक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चार्ज शीट न्यायालय को भेजी।

इससे नाराज अध्यापक मौर्य ने पत्रकार के खिलाफ एक झूठी एवं मनगढ़ंत कहानी बनाकर 156 (3) के तहत याचिका दाखिल की। याचिका में अध्यापक ने पत्रकार द्वारा गुंडा टैक्स की वसूली, मारपीट, गाली गलौज, छींनौती सहित गंभीर आरोप लगाया। इस पर न्यायालय ने पुलिस से घटना की जांच कराई तो मामला फर्जी पाया गया।

पुलिस ने बताया कि घटना सिर्फ पेस बंदी में की गई है, क्योंकि जांच में अध्यापक मौर्य विद्यालय में लापरवाही दायित्व को लेकर करते हैं, इस संबंध में जब खबर छपी तो विभाग ने एक्शन लिया जो मौर्य को रास नहीं आया। पुलिस ने जांच आख्या रिपोर्ट में बताया कि पत्रकार को फसाने के लिए मौर्य ने फर्जी घटना रची। न्यायालय ने सभी बिंदुओं को गौर से देखने के बाद मामले को खारिज कर दिया।

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