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जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ 

बलिया , जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज में मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं को फॉर्म-06 प्रदान कर अपील किया कि अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराए।IMG 20241029 WA0012

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त का कार्य आज दिनांक 29-10-2024 से प्रारम्भ हो रहा है।

दिनांक 29-10-2024 से 28-11-2024 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान की तिथियां-09-11-2024 (शनिवार), 10-11-2024 (रविवार), 23-11-2024 (शनिवार) तथा 24-11-2024 (रविवार) हैं।IMG 20241029 WA0013

इन विशेष तिथियों पर बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे, बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है, वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड हैं, आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम में कोई त्रुटि हैं, तो ठीक करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं से कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भी फॉर्म कहीं से भर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड कर इसके माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित एवं संशोधन इत्यादि के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जब आप ऑनलाइन स्वयं से फॉर्म भरते हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम आदि की स्पेलिंग सही से भरेंगे, जिससे नाम में अशुद्धि की शिकायत नहीं प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लग गए हैं तो फॉर्म-8 भर सकते हैं, फॉर्म-8 के माध्यम से आपका नाम नए स्थान के मतदाता सूची में दर्ज हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि प्रथम बार आवेदन कर रहे, नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करवाने के लिए फार्म-7 एवं निवास परिवर्तन/मतदाता सूची की प्रविष्टियों में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए फार्म-8 भर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष एवं 19 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं तथा महिलाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं l उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेज,जहां पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी का फॉर्म भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप बनाया गया है। निर्वाचन से संबंधित सभी आंकड़े व लिटरेचर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। उन्होंने सभी से अपील किया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके, लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराए तथा मतदान के दिन मतदान अवश्य करें।

अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें,जिससे वह भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर सकें।

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