रिपोर्ट ब्यूरो
गोरखपुर।अनुसूचित जाति की लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुनील कुमार ने गीडा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भड़सार निवासी आरोपी अंबिका साहानी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित पांडेय का कहना था की वादिनी की लड़की से तीन महीने पहले आरोपी ने फेसबुक पर चैटिंग कर उसका फोन नंबर लेकर उससे संपर्क बनाया। आरोपी ने 3 मार्च 2021 को वादिनी की लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने दोस्त दिनेश कुमार व विकास के सहयोग से होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वादिनी को इस बात की जानकारी हुई तो वह आरोपी के घर शिकायत करने गई तो उसके परिवार वाले उसे जाति सूचक शब्दो से अपमानित किए।