Breaking News

आर्केस्ट्रा पार्टी में नाबालिक लड़कियों से अश्लील नृत्य उनके शोषण तथा उत्पीड़न पर रोक लगाया जाए- एडीजी।

रिपोर्ट ब्यूरो

गोरखपुर। गोरखपुर जोन में बैंड पार्टी , आर्केस्ट्रा पार्टी आदि द्वारा बालिग एवं नाबालिग लड़कियों से कराए जा रहे अश्लील नृत्य उनके शोषण तथा उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं की जोन के विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से आर्केस्ट्रा संचालन , सार्वजनिक स्थान पर अश्लील नृत्य किये जाने व बैंड पार्टी द्वारा बालिग एवं नाबालिग लड़कियों के खरीद – फरोख्त व पैसे का लालच देकर शारीरिक व मानसिक शोषण की शिकायतों के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए हैं । विगत दिनों जनपद महाराजगंज में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जनपद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है इसकी रोकथाम हेतु बनाए गए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग रोकना है । महिलाओं के अनैतिक यातायात और यौन शोषण को बढ़ावा देने में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले अश्लील नृत्य भी एक प्रमुख कारण हैं । सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले अश्लील नृत्यों को कराए जाने हेतु महिलाओं की खरीद – फरोख्त करके या पैसे अथवा अच्छी सम्मानजनक जीवन शैली का लालच देकर महिलाओं को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाकर अनैतिक देह व्यापार में फंसा दिया जाता है , साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले अश्लील नृत्य में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति हो जाती है , जिसमें महिला संबंधी अपराध कारित किए जाने की आशंका बढ़ जाती है । विगत दिनों जनपद गोरखपुर के थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में नर्तकी के साथ नृत्य करते -करते वहां मौजूद अंसामाजिक तत्वों द्वारा आपस में ही मार – पीट कर ली गई । इस प्रकार की सभी घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभावी विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है । बैंड तथा आर्केस्ट्रा ग्रुप द्वारा निर्धारित समयावधि में तथा मानक के अनुरूप वाद्ययंत्र नहीं बजाये जाने की शिकायतों पर तथा साथ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महामारी अधिनियम की समुचित धाराओं में भी वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसके अतिरिक्त सभी जनपदों में बैंड बाजा पार्टी संचालकों व आर्केस्ट्रा संचालकों का सत्यापन कराए जाने साथ ही साथ उनके बैंड पार्टी आर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिलाओं / लड़कियों को सूचीबद्ध कर इनके अनुचित क्रियाकलापों पर प्रभावी रूप से विधिक कार्यवाही किए जाने तथा उनके रजिस्ट्रेशन पत्रों की भी चेकिंग किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उपमहानिरीक्षक को उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी कार्य योजना बनाकर अनुपालन कराए जाने हेतु निर्देशित किया है ।

About IBN NEWS

Check Also

IMG 20260705 WA0000

साइबर टीम द्वारा साइबर ठगी की धनराशि 19,500 रूपये पीड़ित के खाता में कराया गया वापस

मीरजापुर। आवेदक विधानन्द पुत्र दशरथ निवासी मदारपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपने साथ हुई …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *