गाजीपुर। थाना सादात पुलिस ने सर्राफा व्यवसाई से सोने के आभूषणों की लूट में वांछित आरोपी शैलेश उर्फ भोलू (पुत्र राज नारायण, निवासी ग्राम विशुनपुर मडई, थाना सैदपुर, गाजीपुर, उम्र 25 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से ही आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं।
मामला क्या है?
दिनांक 09 जनवरी 2025 को पीड़ित सर्राफा व्यवसाई सत्यम सेठ, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना देवगांव, जिला आज़मगढ़ (वर्तमान पता चौबेपुर बाजार, वाराणसी) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बाइक को रोककर बदमाशों ने धमकाया और बैग छीनकर फरार हो गए।
बैग में सोने के आभूषण —
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नथिया: 25 ग्राम
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बुंदा: 28 ग्राम
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बड़ा लॉकेट (पुराना रिपेयर): 40 ग्राम
कुल वजन: 93 ग्राम
इस संबंध में मु.अ.सं. 05/2025 धारा 309(4) बीएनएस, थाना सादात में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। इसी क्रम में 13 सितंबर 2025 को उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार व उनकी पुलिस टीम ने आरोपी शैलेश उर्फ भोलू को मौनीबाबा आश्रम शिशुआपार के पास से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
आरोपी पर कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिनमें—
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2025: मु.अ.सं. 05/2025, धारा 309(4) बीएनएस, थाना सादात
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2020: धारा 392/411/413 भादवि, थाना दुल्लहपुर
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2021: धारा 392/411 भादवि, थाना सादात
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2022: धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना सादात
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2020: धारा 379/411/413 भादवि, थाना सैदपुर
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2020: धारा 323/504/506 भादवि, थाना सैदपुर
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2020: धारा 394/411/413 भादवि, थाना सैदपुर
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2019: धारा 392/411 भादवि, थाना खानपुर
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2020: धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना खानपुर
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2020: धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना खानपुर
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2024: धारा 115(2)/352/351(3), थाना रामपुर मांझा
गिरफ्तारी टीम
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उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार, थाना सादात पुलिस टीम सहित।