Breaking News

बड़ी खबर: लखनऊ में धारा 144 लागू, मॉल से लेकर शादी समारोह तक बदले नियम, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

 

अयोध्या रिपोर्टर कामता शर्मा

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है। सभी राज्य इसे लेकर अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों को सर्तकता व सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं, कोरोना मद्देनजर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगा दी गई। जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने ये आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट,होटल,सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स,जिम,स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

वहीं खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध। सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध। रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। छतों पर ईंट पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट ना करें। ये सभी आदेश आज से ही लागू कर दिए गए हैं।
लखनऊ में धारा 144 लागू, मॉल से लेकर शादी समारोह तक बदले नियम, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी-

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है। सभी राज्य इसे लेकर अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों को सर्तकता व सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं, कोरोना मद्देनजर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगा दी गई। जेसीपी लां एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने ये आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। रेस्टोरेंट,होटल,सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स,जिम,स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।

वहीं खुले स्थानों में क्षेत्रफल के अनुसार होंगे आयोजन लेकिन प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। धर्म स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध। सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग प्रतिबंध। रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। छतों पर ईंट पत्थर रखना व ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरीके से प्रतिबंध। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी की कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट ना करें। ये सभी आदेश आज से ही लागू कर दिए गए हैं।

About IBN NEWS

At IBN24x7NEWS, we are dedicated to delivering accurate, unbiased, and timely news to our readers. Our goal is to provide fact-based journalism that keeps you informed about the latest developments across India and beyond.

Check Also

IMG 20260705 WA0000

साइबर टीम द्वारा साइबर ठगी की धनराशि 19,500 रूपये पीड़ित के खाता में कराया गया वापस

मीरजापुर। आवेदक विधानन्द पुत्र दशरथ निवासी मदारपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपने साथ हुई …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *