रिपोर्ट: जीतेन्द्र कुमार चौबे, IBN NEWS
बलिया। जिले के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत 20 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र ने दी।
✅ अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा गेहूं, चावल और चीनी
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अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल नि:शुल्क दिया जाएगा।
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साथ ही अप्रैल, मई और जून 2025 के लिए 3 किलोग्राम चीनी ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से ₹54 में उपलब्ध कराई जाएगी।
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चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी, यानी लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी लेनी होगी।
✅ पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा प्रति यूनिट 5 किग्रा राशन
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पात्र गृहस्थी (PHH) लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किग्रा खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा।
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यह वितरण भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाएगा।
✅ जिनका अंगूठा फेल, उन्हें OTP से मिलेगा राशन
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जिन लाभार्थियों का आधार आधारित अंगूठा प्रमाणीकरण असफल हो जाता है, उन्हें 10 जुलाई 2025 को मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी प्रणाली से राशन वितरित किया जाएगा।
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यह सुविधा उन लाभार्थियों के लिए राहत स्वरूप है जिनकी बायोमेट्रिक पहचान में दिक्कत आती है।