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न्यायालय के आदेश पर कुर्की से पूर्व धारा 82 के तहत की गई नोटिस

सोनभद्र पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर की नोटिस चस्पा, सरेंडर नही होने पर की जायेगी संपत्ति कुर्कIMG 20250112 WA0004

मीरजापुर। अहरौरा थाना अन्तर्गत कस्बा चौकी क्षेत्र के बूढ़ादेई मोहल्ले में शिबा उर्फ साजिया पत्नी जमशेदप के खिलाफ पिछले दिनों थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से शिबा फरार चल रही थी। न्यायालय के आदेश पर कई बार सोनभद्र पुलिस ने उसके घर व संभावित स्थलों पर छापामारी की लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ी।

गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय ने 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय से आदेश के बाद रविवार को शाहगंज सोनभद्र पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसके घर पहुंचकर डुग डुगी बजवाकर नोटिस चस्पा किया।

थाना शाहगंज सोनभद्र एसआई ने बताया कि धारा 82 की नोटिस चस्पा कर दी गई है। सरेंडर नहीं करने पर धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

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