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बिग ब्रेकिंग: योगी राज मे बाहुबली माफिया डान मोख्तार अंसारी को संजीवनी हुए दोषमुक्त

 

टीम आईबीएन न्यूज

गाजीपुर । मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए ने बरी कर दिया है, फैसला सुनाते वक्त मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा मंडल कारागार से गाजीपुर की कोर्ट में मौजूद रहे। बता दें मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए दोष मुक्त कर दिया है।

इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में निरूद्ध है और यह मुकदमा 2007 में अमीर हसन नाम के व्यक्ति ने सोनू यादव के ऊपर लगाया था जिसमें बाद में मुख्तार अंसारी को 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था इस मामले में मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट ने बरी करते हुए दोषमुक्त करार दिया है।

जिस दौरान यह फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में मौजूद थे और उन्होंने फैसला सुनने के बाद खामोशी अख्तियार कर रखी थी।

राकेश की रिपोर्ट

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