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नगर निगम व नगर पंचायत में निवास करने वाले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके 20 अक्टूबर तक बीएलओ को नाम बढ़ाने को दें अपना नाम

 

रिपोर्ट ब्यूरो

गोरखपुर। नगर निगम और नगर निकाय में निवास करने वाले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 20 अक्टूबर तक बीएलओ को अपना नाम अवश्य दें जिससे बीएलओ मतदाताओं के नाम बढ़ा सकें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरीय निकाय) ने सूचित किया है कि जनपद के नगर निगम एवं नगर पंचायत सहजनवां, घघसरा बाजार, चौमुखा, पीपीगंज, पिपराइच, मुण्डेरा बाजार, बांसगांव, कस्बासंग्रामपुर उर्फ उनवल, गोला बाजार, बड़हलगंज व उरूवां बाजार की सीमा में सामान्य रूप से निवास करने वाले ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के हो गये है या उससे अधिक उम्र के ऐसे नागरिक जो नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नही है वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए दावा/आवेदन परिशिष्ट-15 पर सम्बंधित बी0एल0ओ0 को 20 अक्टूबर 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दे जिससे कि उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सके।
इसी प्रकार नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली में विद्यमान नाम में किसी प्रविष्टि के संशोधन हेतु परिशिष्ट-16 एवं मृतक/शिफ्टेट/रिपिटेट एवं अनर्ह के नाम को विलोपित किये जाने हेतु परिशिष्ट-18 पर दावा 20 अक्टूबर 2022 तक किया जा सकता है। उन्होंने नागरिको से अपील की है कि निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाये जाने हेतु बी0एल0ओ0 द्वारा घर घर सत्यापन के दौरान अपेक्षित सहयोग/जानकारी प्रदान करने का कष्ट करे।

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