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थाना सोनौली के मु0अ0सं0 154/2021 धारा 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 माह के सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सुनायी गयी सजा

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नौतनवां महराजगंज
थाना सोनौली से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 154/2021 धारा 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त भेस बहादुर पुत्र जंग बहादुर थापा निवासी सूर्यपुरा वार्ड नंबर -01 थाना सूर्यपुरा जिला रूपनदेही राष्ट्र नेपाल को दोषी पाए जाने पर आज दिनांक 16.06.2022 को माननीय न्यायालय (एएसजे एफटीसी फर्स्ट) द्वारा धारा 8/22 में 14 माह के सश्रम कारावास की सजा व 5000/- रुपए के अर्थदंड तथा धारा 8/23 में 14 माह के सश्रम कारावास के साथ 5000/- रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 निरीक्षक मनीष कुमार तिवारी, अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र उपाध्याय व पैरोकार कांस्टेबल रमेश की सराहनीय भूमिका रही।

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