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महराजगंज
क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा, छेड़खानी, मारपीट ,गाली व धमकी व एससी/एसटी एक्ट व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियोग का, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, मात्र 05 दिनो में निस्तारण किया गया ।
आपको बता दे की वादिनी/पीड़िता थाना क्षेत्र सिन्दुरिया द्वारा दिनांक 30.04.22 को थाना सिन्दुरिया महराजगंज में दी गयी तहरीरी सूचना जिसमें अभियुक्त द्वारा वादिनी के कमरे में घुसकर छेड़खानी करने तथा वादिनी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गलौज,मारपीट व धमकी देने के आधार पर दिनांक 30.04.22 को थाना सिन्दुरिया में मु0अ0सं0 46/22 धारा 323/504/506/452/354 भादवि व 3(1)ध व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिन्दुरिया के पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना अजय सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा संपादित की गयी। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा अनवरत विवेचना की गयी,परिणामस्वरूप अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 05 दिवस के अन्दर ही दिनांक 05.05.22 को सीडीआर से प्राप्त लोकेशन व मुखविर से प्राप्त सूचना पर अभियुक्त को थाना सिन्दुरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर जिला कारागार महराजंगज भेजा गया । विवेचना में पीड़िता /वादिनी अन्य गवाहो व वैज्ञानिक विधियो /साधनो के प्रयोग से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर दोषी पाये जाने पर मात्र 05 दिनो में (जबकि इस तरह की विवेचनाओं के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित है) अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05.05.22 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया । क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज अजय सिंह चौहान द्वारा अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति अपनाते हुए पूर्व में भी इस तरह की त्वरित कार्यवाही करते हुए कई विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है । विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व पीड़ित को न्याय दिलाने में क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा पुलिस अधीक्षक महराजगंज डा0 कौस्तुभ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दक्षतापूर्ण तरीके से कार्यवाही की जाती रही है । रिपोर्ट फणीन्द्र कुमार मिश्र