अयोध्या ब्यूरो कामता शर्मा
अयोध्या।
कुचेरा बाजार में हुई लूट के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी पाते हुए सात साल की सजा तथा 12-12 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
ये फैसला अपर जिला जज महेंद्र कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय ने बताया कि कुचेरा बाजार में प्रदीप कुमार कौशल 15 दिसंबर 2012 की रात आठ बजे आभूषण की दुकान बंद कर रहे थे। उसी दौरान सशस्त्र बदमाशों ने धावा कर जेवरात तथा रुपये लूट लिए।
दुकानदार ने बदमाशों का दूर तक पीछा किया लेकिन वे भाग निकलने में सफल रहे। इसकी रिपोर्ट उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाई थी। पुलिस की विवेचना में धर्मराज तथा शीतल चौहान का नाम प्रकाश में आया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई।