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क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियोग का वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मात्र 09 दिनो में किया गया निस्तारण

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महराजगंज
वादिनी कु0 अल्फा (काल्पनिक नाम) द्वारा दिनांक 11.04.2022 को थाना सिन्दुरिया, महराजगंज में तहरीरी सूचना दिया कि उसके साथ मनीष चौधरी पुत्र श्यामसुन्दर नि0 जगरनाथपुर उर्फ जौरहर थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज द्वारा शादी का लालच देकर दुष्कर्म और लगातार शारीरिक शोषण किया गया है , की सूचना पर दिनांक 11.04.2022 को थाना सिन्दुरिया महराजगंज में मु0अ0सं0 29/22 धारा 376/504/506 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट विरूद्ध मनीष चौधरी पुत्र श्यामसुन्दर, श्यामसुन्दर पुत्र खदेरु, विन्ध्यवासिनी पत्नी श्यामसुन्दर व सुनील पुत्र खदेरु नि0गण जगरनाथपुर उर्फ जौरहर, थाना सिन्दुरिया, जनपद महराजगंज, के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना अजय सिंह चौहान, क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा संपादित की गयी । अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा अनवरत विवेचना की गयी । परिणाम स्वरूप अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 09 दिनो के अन्दर ही दिनांक 20.04.2022 को, सीडीआर से प्राप्त लोकेशन व मुखबिर से प्राप्त सूचना पर अभियुक्त मनीष चौधरी पुत्र श्यामसुन्दर नि0 जगरनाथपुर उर्फ जौरहर थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर जिला कारागार महराजगंज भेजा गया । विवेचना के दौरान आरोपी श्यामसुन्दर पुत्र खदेरु, विन्ध्यवासिनी पत्नी श्यामसुन्दर, सुनील पुत्र खदेरु की नामजदगी गलत पायी गयी । विवेचना में पीड़िता/वादिनी अन्य गवाहों व वैज्ञानिक विधियों/साधनों के प्रयोग से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मात्र 09 दिनों में (जबकि इस तरह की विवेचनाओं के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित है ) में विवेचना का निस्तारण कर दिया गया और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाये जाने पर अभियुक्त मनीष चौधरी पुत्र श्यामसुन्दर नि0 जगरनाथपुर उर्फ जौरहर थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के विरूद्ध दि0 20.04.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित कर दिया गया ।

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