रिपोर्ट ibn24×7news राजीव रंजन शर्मा सिवान बिहार
बिहार में इस बार दिपावली पर्व पर रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकतें हैं और आतिशबाजी की जा सकती है।
यह बिहार सरकार का निर्णय है।
यह निर्णय पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने लागू किया है।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुरे देश में दिपावली जैसे पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाए।
साथ में यह भी कहा गया है कि पटाखे सिर्फ 2 घंटे ही फोड़े जाए।
और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के उपर ये तय करने को छोड़ दिया कि वो 2 घंटे कौन-कौन से होंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए बिहार सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किया है।
ताकि प्रदुषण जैसे समस्याओं से जूझना न पड़े बिहार वासियों को।
इस निर्णय के बारे में जल्द ही अखबारों के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
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