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न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने 156(3) का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया

 

रिपोर्ट ब्यूरो

गोरखपुर थाना कैंपियरगंज का एक मामला सामने आया जोकि मुकेश यादव पुत्र तूफानी निवासी ग्राम सिहोरवा थाना चिलुआताल गोरखपुर का रहने वाला है बताते चलें कि मुकेश यादव की माता मालती देवी जिनका मायका ग्राम छीतही खुर्द थाना कैंपियरगंज गोरखपुर है मालती देवी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी मुकेश यादव के नाना सुन्नर उर्फ सुंदर व नानी प्रभावती देवी के निधन के बाद मुकेश की माता सब को लेकर अपने मायके में रहने लगे वही मुकेश यादव के पिता बाहर रहकर मजदूरी करते थे मुकेश के नाना नानी के पास काफी जमीन व मकान था जिस पर गांव के पूर्व प्रधान राजेश यादव ग्राम सिहोरवा थाना चिलुआताल, राजू यादव , इशरावती पत्नी भूलई,अनिल यादव,गणेश यादव,रीता देवी पत्नी गणेश यादव, श्री राम तथा अन्य कई लोगों की जायदाद पर निगाह लगी हुई थी यह लोग चाह रहे थे कि उक्त जमीन को किसी तरह से हड़प लिया जाए जोकि राजू यादव पुत्र श्री राम कैंपियरगंज थाने का गैंगस्टर एवं जिला बदर है इन सब ने आपस में सांठ गांठ करके हल्का के लेखपाल को अपने षड्यंत्र में लेकर सोहराती देवी नाम की महिला को मुकेश के नाना की वारिश बताते हुए सारी संपत्ति पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करके नाम चढ़ावा दिया गया तथा मुकेश के माता का नाम परिवार रजिस्टर से कटवा दिया। उपरोक्त मामले की जानकारी होने पर पीड़ित महिला मालती देवी पुत्र मुकेश ने तहसीलदार कैंपियरगंज के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कार्यवाही करते हुए मुकेश की माता मालती देवी का नाम सरकारी अभिलेख में दर्ज करवा दिया। सोहराती देवी को इस मामले की जानकारी होने पर गिरोह के भरथरी पुत्र जयराम को 21-1-2014 के स्टैम्प पर 3-2-2013 को मुकदमे बाजी का तथ्य को छिपाकर बैनामा कर दिया जबकि सभी लोगे बखूबी जानते एक ही उक्त संपत्ति मालती देवी का है और विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा विचाराधीन हैं पीड़ित महिला मालती देवी का पुत्र मुकेश ने इसकी शिकायत कैंपियरगंज थाने में एवं एसपी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने को कहां लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं गई जब पीड़ित महिला मालती देवी का पुत्र मुकेश को थाने से न्याय नहीं मिला तो मुकेश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया न्यायालय ने मालती देवी का आवेदन पत्र स्वीकार किया एवं 156(3) के अंतर्गत दं०प्र०स० की धारा419,420,467,468,471,504,506एवं406 के अंतर्गत कैंपियरगंज थाने को न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय गोरखपुर ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय से एडवोकेट विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं एडवोकेट इरशाद अहमद वेग ने जबरदस्त पैरवी करके मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी करवाया।

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