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फसल की क्षति होने पर किसानों का सहारा है बीमा योजना

 

रिपोर्ट ब्यूरो

 

गोरखपुर। फसल की क्षति होने पर बीमा योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा है। यही वजह है कि केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करती है। कम प्रीमियम पर नुकसान की भरपाई होने से अन्नदाता इस योजना का लाभ लेकर खेती में जोखिम को न्यूनतम कर सकते हैं। गोरखपुर जनपद में बीमा के प्रति जागरूक किसानों में से 12616 ने रबी सत्र में हुए फसल क्षति के एवज में करीब सवा चार करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करने के साथ-साथ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने की दिशा में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसलों का भुगतान कर के उनका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने दे रही है। अधिक वर्षा, आंधी तूफान, पाला, बर्फबारी, ओले, कीट, फसली रोगों, आग जैसी आपदा के कारण किसानों की नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की ऐसी स्थितियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा के दौरान नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जनवरी, 2016 में शुरू किया था।

गोरखपुर में रबी सत्र 2021-22 में 48077 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपनी फसल की सुरक्षा का कवच लिया था। जनपद के इन किसानों ने कृषक अंश के रूप में 2.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। गोरखपुर में कार्यरत भारत सरकार की बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण के पश्चात जिले के 12616 किसानों को क्षतिपूर्ति के रुप में 4.21 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है।

सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करते हुए यह बताया जाता है कि इस योजना के तहत किसानों को सम्पूर्ण फसल बीमा प्रीमियम का रबी सीजन में डेढ़ फीसद, खरीफ सीजन में महज दो फसद प्रीमियम देना पड़ता है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केंद्र सरकार देती है। अपने हिस्से की प्रीमियम की रकम किसानों की मेहनत और निवेश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत अल्प है। पर, नुकसान होने की दशा में इससे क्षतिपूर्ति के रूप में काफी बड़ी आर्थिक सहायता मिल जाती है।

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