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थाने पर बुलाये जाने वाले व्यक्तियों के साथ पुलिस व्यवहार के सम्बंध में अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर दिया गया निर्देश

 

रिपोर्ट ब्यूरो

गोरखपुर।पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के व्यक्तियों से किये जा रहे व्यवहार , पूछताछ अथवा अन्य कारणों से थाने पर लाये / बुलाये जाने वाले व्यक्तियों के साथ पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक , गोरखपुर जोन , गोरखपुर द्वारा जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्टी कर निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं –

1. जन सामान्य से पुलिस बल द्वारा किये जाने वाले आचरण व व्यवहार को लेकर सभी अपने – अपने अधीनस्थों के साथ बैठक करके उन्हें यह भली – भाँति अवगत करा दें कि सभी पुलिस कर्मी जन सामान्य से अच्छा व्यवहार करें । जनपदीय स्तर पर यह पूर्णतया सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में पुलिस द्वारा अपने कार्य एवं आचरण से कोई ऐसा कृत्य न किया जाय , जिससे आमजन में पुलिस की छवि धूमिल हो ।
2. चौराहों / तिराहों पर चेकिंग व पूछताछ के दौरान किसी के साथ कोई मार – पीट , दुर्व्यवहार अथवा गाली – गलौन की शिकायत सामने न आने पाये । ऐसे पुलिस कर्मी , जिनकी जनता से दुर्व्यवहार , गाली – गलौज , मारपीट , शराब का नियमित सेवन कर ठेले खोमचे वालों को परेशान करने आदि की शिकायतें प्राप्त हो रही हों , उन्हें तत्काल गैर जनपदीय शाखा में स्थानान्तरण किये जाने को कार्यवाही पूर्ण की जाय ।
3. धाने / चौकी पर अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर रात्रि में अवैधानिक रूप से न बैठाया जाय ।
4. सायंकाल 07.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे के मध्य रात्रि में किसी भी दशा में किसी व्यक्ति को थाने / चौकी पर न बैठाया जाय ।
5. सायंकाल 07.00 वजे के बाद थाने में जनता का वही व्यक्ति हो ; जो किसी मामले में गिरफ्तार हो तथा उसकी इन्ट्री जी ० डी ० ( रोजनामचाआम ) में रहे ।
6. किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए प्रातः 05.00 बजे से 07.00 बजे सायंकाल के मध्य बुलाया जाता है , तो उसका इन्द्राज पूछताछ रजिस्टर , जी ० डी ० में करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति का फोटो खींचकर युक्ति – युक्त कारणों का उल्लेख करते हुए अपने क्षेत्राधिकारी को व्हाट्सप पर इसकी सूचना अवश्य दी जाय । बिना लिखा पढ़ी के किसी भी दशा में जनता का कोई भी व्यक्ति कार्यालय में थाना परिसर में या किसी अन्य जगह पूछताछ के नाम पर नहीं मिलना चाहिए ।
7. थाने पर पूछताछ केवल सुबह 05.00 बजे से सायंकाल 07.00 बजे के मध्य की जा सकती है । इसके लिए एक निर्धारित स्थान चिन्हित किया जाय तथा उक्त स्थान सीसीटीवी कैमरा से कवर होना चाहिए ।
8. पूछताछ के दौरान जो भी लोग घुलाये जाते हैं , उनका पूर्ण विवरण पूछताछ रजिस्टर व जी ० डी ० में किया जाया
9. जनपदीय कन्ट्रोल रुम प्रत्येक दिन रात्रि में इन तथ्यों की पुष्टि करें कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से थाने पर तो नहीं बैठाया गया है ।
10. पूछताछ के अलावे जिन मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है , केवल उन्हें ही गिरफ्तारी के बाद लिखा पढ़ी करते हुए थानें में रखा जायेगा तथा उन्हें नियमानुसार मा ० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा |
11. थाने में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरा को पूर्णतया क्रियान्वित करायें तथा सक्रिय अवस्था में रखें । इन सीसीटीवी कैमरों से थाने के समस्त महत्वपूर्ण प्वाइंट्स पूरी तरह से कवर होना चाहिए । इसकी पूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी सहित सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी की होगी । किसी भी दशा में जनता का कोई भी व्यक्ति कार्यालय में , धाना परिसर में या किसी अन्य जगह पूछताछ के नाम पर नहीं मिलना चाहिए ।
12. थाने के बाहर की जाने वाली चेकिंग , दबिश , पूछताछ या अन्य ऐसे स्थान , जहाँ पब्लिक का पुलिस से सीधा संवाद स्थापित होता है , वहां यथासम्भव वीडियोग्राफी करायी जाए ।
13. जनपद गोरखपुर सहित जिन जनपदों में बॉडी वार्न केमरे उपलब्ध हैं , उन्हें तत्काल थानों को वितरित कर दिया जाया इन बॉडी वार्न कैमरों का प्रयोग दबिश एवं पुलिस चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी द्वारा किया जायेगा ।
14. जिन जनपदों में बॉडी वार्न कैमरों की आवश्यकता है , जनपदीय प्रभारी तत्काल इसका आकलन करते हुए मांग पत्र पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करें ।
15. पुलिस अधीक्षक , अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी रात्रि गश्त में प्रत्येक थाने की आकस्मिक चेकिंग करते हुए यह देखें कि कहीं थाना / चौकी पर किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से बैठाया तो नहीं गया है , यदि किसी भी थाना प्रभारी द्वारा ऐसा करता पाया जाय , तो संबंधित थाना प्रभारी के साथ – साथ पहरा तथा थाना कार्यालय में नियुक्त कर्मियों के विरुद्ध भी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

यदि किसी थाने द्वारा उक्त दिशा – निर्देशों की अवहेलना करते हुए किसी व्यक्ति को अवैधानिक रुप से थाने पर रोका जाता है तो जनता का कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना जनपद के पुलिस अधीक्षक को उनके मोबाइल नम्बर पर दे सकता है जो इस प्रकार हैं
क्र 0 सं 0 नाम जनपद मोबाइल नम्बर
1- गोरखपुर 9454400273
2- देवरिया 9454400264
3- महराजगंज 9454400296
4- कुशीनगर 9454400289
5- बस्ती 9454400261
6- सिद्धार्थनगर 9454400305
7- संतकबीरनगर 9454400283
8- गोंडा 9454400272
9- बलरामपुर 9454400256
10- बहराइच 9454400259
11- श्रावस्ती 9454400311
उक्त गोष्ठी के अनुक्रम में सभी जनपदीय प्रभारियों से अपेक्षा की गयी कि जन सामान्य से पुलिस के व्यवहार / आवरण आदि के सम्बन्ध में अपने – अपने जनपद में थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन करते हुए इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें कि किसी भी दना में पुलिस द्वारा जन सामान्य से ऐसा आचरण प्रदर्शित न किया जाय , जिससे समाज में पुलिस के प्रति लोगों की अवधारणायें गलत हों । पुलिस अपने आचरण एवं व्यवहार से जनता को एक ऐसा सन्देश दे , जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो । सभी परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक को उक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित – किया गया है ।

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