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निःशुल्क पट्रा नही देने पर उपभोक्ता हुआ परेशान

 

बीगोद– राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 का नियम 230 के तहत सरकार द्वारा निःशुल्क पटट्रा योजना के तहत निःशुल्क पट्रा आवेदन के बाद ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्रा नही देने उपभोक्ता परेशान होकर चक्कर काट रहा हैं।

उपभोक्ता शयाम लाल पिता कल्याण मल नागोरी ने बताया 50 वर्ष पहले बना मकान जिसका निःशुल्क पट्रा बनाने का आवेदन 6-12-2021 को किया जिसकी रसीद सख्या 76 जिसको करीब 12 माह से अधिक समय हो गया लेकिन अभी तक पट्रा नही देने से परेशान।

एक और तो सरकार द्वारा घर- घर निःशुल्क पट्रे देने की योजना चला रखी वही सम्बधित विकास अधिकारी भानू प्रताप सिंह कहने पर भी पंचायत सचिव, सरपंच द्वारा पट्रा नही देने उपभोक्ता परेशान होकर कार्यवाही मांग की ।

(फोटो कैप्सन- उपभोक्ता जो करता पट्रे इन्तजार) फोटो–प्रमोद कुमार गर्ग

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