रिपोर्ट उमेश मणि त्रिपाठी
गोरखपुर। जिन प्राइवेट गाड़ियों के नंबर प्लेट के अंत में शून्य या एक है, उनका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर मंगलवार से चालान किया जाएगा। कॉमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा पहली अक्तूबर को ही समाप्त कर दी गई है आरटीओ की तरफ से हो रही कार्रवाई में 57 कमर्शियल वाहनों का चालान किया गया है। एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि जिले में रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 एवं 1 अंकित हैं। उनका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाया जा रहा है। चालान का जुर्माना 5 हजार रुपए हैं। इन गाड़ियों का मंगलवार से चालान किया जाएगा।