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मतदान के दिन निजी कामगारों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी

लोकसभा आम चुनाव 2024

 

बीगोद, 22 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा चुनाव दो चरणों में निश्चित किये गये है। जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान दिवस घोषित किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन 26 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त कलक्टर) ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नही की जायेगी। यदि कोई नियोजन उपधारा 1 व 2 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंडनीय होगा।

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित निजी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत कामगारों साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, परन्तु उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है. उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल को सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को. जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है. को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
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