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पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान,फिर होगा आरक्षण का आवंटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में आज यूपी सरकार को अपना पक्ष रखना था, लेकिन कोर्ट की तरफ से सरकार बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने साफ़ किया है कि, प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि वर्ष 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए।आपको बता दें कि, यूपी में पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी किए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका डालकर सरकार द्वारा जारी सूची को चुनौती दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण जारी करने का आदेश दिया है। यूपी सरकार और आयोग को हाईकोर्ट ने आरक्षण सूची को लेकर आदेश जारी किया है।

रिपोर्ट वरूण चौबे IBN News ब्यूरो बलिया

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