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महरुआ पुलिस की नाकामी के कारण सरेआम घूम रहे हत्या के आरोपी

 

कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस नहीं कर पा रही गिरफ्तार

सीजेएम ने थानाध्यक्ष महरुआ को तलब कर 29 अप्रैल तक गिरफ्तार करने का दिया था आदेश

पोस्टमार्टम की विसरा पिजर्व रिपोर्ट के अवलोकन में पाया गया एल्मुनियम फास्फाइड विष

हाई कोर्ट लखनऊ में मुल्जिमों द्वारा दायर CRIMINAL MISC. WRIT PETITION NO. – 1951 OF 2022 हुई खारिज

सरकार — बनाम — ऋषभ आदि
एफ.आई.आर. न० – 22 / 2021
धारा – 147, 302, 120 B, 328 IPC
थाना – महरुआ
जिला – अम्बेडकर नगर

ब्यूरो चीफ मुकेश मिश्र

अम्बेडकरनगर – जिले के थाना महरुआ अन्तर्गत गांव डबेवा जलालपुर सेहरा निवासिनी संध्या देवी पत्नी सरोज कुमार चौबे के पुत्र राजमंगल उर्फ रूदल को ऋषभ पुत्र सुखसिन्ध निवासी हीडी पकड़िया ने दावत खिलाने के बहाने दिनाँक 16/08/2020 प्रातः 9:00 बजे को अपने घर ले गया जहां पर जमीनी रंजिश के चलते संध्या देवी के विपक्षीगण अमर बहादुर पुत्र सूर्य नरायन, गीता देवी पत्नी सत्यनरायन निवासी ग्राम डबेवा जलालपुर सेहरा थाना महरुआ के साथ में हीडी पकड़िया के चार अन्य ऋषभ के दोस्त छत्रिय लड़के नाम नामालूम पहले से ही घात लगाए बैठे थे। ऋषभ ने राजमंगल को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जैसे ही पहुँचा तभी सभी विपक्षीगण काना-फूसी करने लगे। कुछ देर बाद ऋषभ ने राजमंगल को थाली में भोजन दिया जिसे राजमंगल ने खा लिया उसी के कुछ देर बाद राजमंगल को उल्टी होने लगी तभी गीता देवी ने कहा कि लगता है कि जहर का असर होने लगा तभी आनन फानन में उपरोक्त विपक्षीगणों ने राजमंगल को गाँव के पास एक तालाब में ले जाकर फेंक दिया और अफवाह उड़ाई कि राजमंगल तालाब में डूब कर मर गया।


उपरोक्त पूरी घटना को वादिनी मुकदमा सन्ध्या देवी की ननद माधुरी देवी ने अपनी आंखों से देखा है। माधुरी देवी विगत दो दिन से ऋषभ के घर पर गयी थी वह उनकी रिश्तेदार भी है। जिसने घटना के वक्त काफी विरोध किया परन्तु उपरोक्त विपक्षीगणों ने माधुरी देवी से कहा कि यदि तुमने कहीं बताया तो तुम्हे भी जान से मारकर समाप्त कर दिया जाएगा। प्रार्थिनी के पुत्र राजमंगल की हत्या की एफआईआर थानाध्यक्ष महरुआ द्वारा नही दर्ज की गई, जिससे झुब्ध होकर प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्ट्री घटना की जानकारी दी परन्तु फिर भी एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई।

प्रार्थिनी ने माननीय न्यायालय का सहारा लिया। प्रार्थिनी ने शशि कान्त तिवारी एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया। जिनके द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट पर अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सीजेएम कोर्ट ने शशि कान्त तिवारी एडवोकेट तर्कों को सुनकर थानाध्यक्ष महरुआ को अभियोग पंजीकृत करके विवेचना किये जाने हेतु आदेशित किया। जिसके अनुपालन में एफआईआर न० – 22 / 2021, धारा – 147,302,120-B में अभियोग पंजीकृत हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा पिजर्व था।

मुल्जिमों द्वारा वादी मुकदमा एवं गवाहों को सरेआम धमकी दी जा रही थी परंतु थानाध्यक्ष महरुआ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कि जा रही थी जिससे झुब्ध होकर प्रार्थिनी ने जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट अम्बेडकरनगर में दिनाँक 09.07.2021 को मॉनिटरिंग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके सुनवाई के दौरान सीजेएम ने थानाध्यक्ष महरुआ को केश डायरी एवं विसरा रिपोर्ट सहित न्यायालय में दिनाँक 07.01.2022 को तलब किया था।
थानाध्यक्ष महरुआ विवेक वर्मा ने सीजेएम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर दिनाँक 07.01.2022 को एक जांच आख्या प्रस्तुत की थी

जिसमें वादिनी मुकदमा के सभी कथनों को स्वीकार करते हुए विषरा पिजर्व की रिपोर्ट के अवलोकन पर अल्युमीनियम फास्फाइड विष पाए जाने की पुष्टि की है एवं धारा 328 आईपीसी की बढ़ोत्तरी की बात लिखी है। जिसके सुनवाई के बाद सीजेएम ने थानाध्यक्ष को आदेशित किया था कि उपरोक्त सभी मुल्जिमों को मेरे समक्ष दिनाँक 29.04.2022 को पेश करो अन्यथा मुल्जिमों के विरुद्ध नीलामी की कार्रवाई करो। मुख्य मुल्जिम ऋषभ ने सभी आरोपियों के साथ में एफआईआर क्वेसिंग हेतु हाई कोर्ट लखनऊ में WRIT PETITION NO. 1951 OF 2022 दायर किया था आर्गुमेंट ऑन हिज मेरिट पर दिनाँक 25.04.2022 को मुल्जिमों की रिट DISMISSED हो गयी परंतु फिर भी थानाध्यक्ष महरुआ द्वारा मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जिससे छुब्ध होकर वादिनीं मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होकर पुलिस की रवैया को बताने का निर्णय लिया है।

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