ब्यूरो रिपोर्ट विकाश चन्द्र अग्रहरी IBN NEWS मिर्ज़ापुर
शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पुत्र रामनारायण निवासी किशन प्रसाद की गली बसनही बाजार , मीरजापुर द्वारा अवैध समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई ₹ 4 करोड़ 92 लाख की अवैध सम्पत्ति गैगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गई कुर्क—
अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.06.2021 को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पुत्र रामनारायण निवासी किशन प्रसाद की गली बसनही बाजार , मीरजापुर के विरूद्ध थाना प्रभारी को0 देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधी की अवैध गतिविधियों से अर्जित ₹ 04 करोड़ 92 लाख ( अनुमानित कीमत) की सम्पति स्थित ग्राम भुईली पाण्डेयपुर को अपर पुलिस अधीक्षक नगर, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक पड़री व प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात आदि पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम सभा में मुनादी के उपरान्त अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम कुर्क की गई ।