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पप्पू यादव को मिली जमानत, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसले पर लगाई मुहर

रिपोर्ट अमन सिंह IBN NEWS पटना

जन अधिकार पार्टी सुप्रिमो और मधेपुरा के पुर्व सांसद पप्पू यादव को जेल से जमानत मिल गई है. इससे पहले मधेपुरा सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने पप्पू यादव की जमानत की मांग को लेकर अपनी दलील दी थी. जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब कहा जा रहा है कि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

पप्पू यादव फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा रहे हैं. इससे पहले आज सुबह 8:00 बजे सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत दिए जाने के पक्ष में दलील रखी और इसके बाद सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था.

इन तर्कों के आधार पर मिली जमानत
बताया जा रहा है कोर्ट में सुनवाई के दौरान पप्पू यादव के वकील ने बताया कि केस के सारे अभियुक्त न्यायालय से रिहा हो चुके है. एक मात्र पप्पू यादव ही जेल में हैं. साथ ही उन्होंने पप्पू यादव की खराब सेहत का हवाला दिया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत की मांग को मंजूर कर लिया.

 

बीते 11 मई की आधी रात में हुई सुनवाई के बाद अपहरण के 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जेल भेजा गया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद 29 मई को भी हुए सुनवाई के दौरान 29 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. इस सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी थी. जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि एक जून निर्धारित की थी. माना जा रहा था कि मंगलवार को निश्चित तौर पर उन्हें जमानत मिल सकती थी.

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