मीरजापुर। 23 अक्टूबर को वादी बृजेश गौतम (खाना निरीक्षक मीरजापुर) द्वारा खनिज सम्पदा की चोरी कर एवं अवैध परिवहन कर सरकारी राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
24 अक्टूबर को प्रभारी निरीक्षक अहरौरा बृजेश सिंह व खाना निरीक्षक बृजेश गौतम की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र फागू राम यादव निवासी हैदरगंज जनपद अयोध्या को गिरफ्तार कर धारा 303(2),317(2) बीएनएस, तीन प्रिवेन्शन आफ डेमेज टु पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट व 4/21 खान अधिनियम में जेल भेज दिया गया।
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