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दहेजहत्या -अभियुक्तों के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल

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घुघली महराजगंज
जनपद में महिला सशक्तिकरण को बढ़वा देने व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है ।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यावाही कर सजा दिलाने के लिए महराजगंज पुलिस हमेशा तत्पर रही है ।इसी भावना के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए क्षेत्राधिकारी सदर  अजय सिंह चौहान द्वारा  वादी  सन्तोष यादव उर्फ भोला पुत्र स्व0 भगवन्त यादव निवासी नेतासुरहुरवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के दिनांक 14.02.2022 को थाना घुघली महराजगंज में तहरीरी सूचना  पर पंजीकृत मुकदमें की विवेचना के क्रम में वादी के बहन की, दहेज के लिए हत्या करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन विधियों, कॉल डिटेल रिपोर्ट व अपने विवेचना करने के अनुभव से अभियुक्तो के विरुद्ध मात्र 07 दिवस  के भीतर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया ।बताते चले कि वादी  सन्तोष यादव उर्फ भोला पुत्र स्व0 भगवन्त यादव निवासी नेतासुरहुरवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज  की  दिनांक 14.02.2022 को थाना घुघली जनपद महराजगंज में तहरीरी सूचना  पर मु0अ0सं0 40/22 धारा 498A, 304B, 3/4 DP ACT में पंजीकृत कर विवेचना नियमानुसार क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपी गयी । तहरीर में वादी ने बताया था कि मेरी  बहन बबिता यादव की शादी मुरली यादव उर्फ सतीश पुत्र रामसवारे निवासी बल्लोंखास थाना घुघली महराजगंज के साथ दिनांक 24.06.2018 को हुई थी । वादी द्वारा बताया गया कि  पति मुरली  यादव, ससुर राम सवारें, सास प्रभावती, ननद चिंतन यादव, सीमा व रीना द्वारा कम दहेज लाने के कारण बुलेट मोटर साईकिल, पांच लाख रू0, सोने की माला आदि के लिए बहन बबिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते तथा धमकी आदि देते रहते थे । दिनांक 13.02.2022 को बहन की उक्त लोगों द्वारा हत्या कर दी गयी, इस सूचना पर थाना घुघली पर अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोग पंजीकरण के 03 दिवस के बाद ही त्वरित कार्यवाही करते हुए पति मुरली यादव ससुर रामसवारें व सास प्रभावती देवी को गिरफ्तार कर  जिला कारागार भेज दिया गया । त्वरित व अनवरत विवेचना के क्रम में दिनांक 21.02.2022 को क्षेत्राधिकारी सदर महोदय द्वारा दोषी पाये जाने पर पति मुरली, ससुर राम सवारें व सास प्रभावती देवी के विरुद्ध आरोप पत्र मात्र सात दिवस के भीतर मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया जबकि इस तरह के अपराधों की विवेचना हेतु 90 दिन का समय निर्धारित है ।

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