बलिया ब्यूरो | IBN 24×7 न्यूज़
बलिया जिले में कृषि रक्षा रसायनों के विक्रेताओं के लिए जिला कृषि अधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और कैश मेमो रखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, प्रतिबंधित, नकली या कालातीत (Expired) रसायनों की बिक्री पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📋 विक्रेताओं के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश:
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✅ स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर एवं कैश मेमो हमेशा अपडेट रखें और प्रतिष्ठान पर रखें।
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✅ किसानों को हर बिक्री पर कैश मेमो/बिल अनिवार्य रूप से दिया जाए।
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✅ केवल उन्हीं रसायनों का विक्रय करें, जिनका अधिकार पत्र (PCA) विक्रेता के कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित हो।
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✅ खरीदी के समय कम्पनी या थोक विक्रेता से बिल लेना अनिवार्य होगा, ताकि निरीक्षण के दौरान दिखाया जा सके।
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🚫 प्रतिबंधित, नकली या कालातीत कीटनाशक की बिक्री पूर्णतः वर्जित है।
⚠️ उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के तहत उसका प्राधिकार पत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
📢 ग्रोसेफ फूड अभियान के तहत अतिरिक्त निर्देश
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विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान पर ग्रोसेफ फूड अभियान संबंधित बैनर/पोस्टर की फ्रेमिंग कर मुख्य द्वार पर चस्पा करनी होगी।
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अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग या मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
🧾 कानूनी आधार
यह पूरा दिशा-निर्देश कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियमावली 1971 के अंतर्गत लागू किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक निरीक्षण के समय सभी दस्तावेज तैयार मिलने चाहिए।