थाना प्रभारी निरीक्षक ने हाईकोर्ट से बैन हाेने का हवाला देकर नियमों का पालन करने को कहा। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
मीरजापुर। डीजे व लॉन स्वामियों के साथ थाना प्रभारी निरीक्षक अहरौरा ने थाना परिसर में पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सेठ ने बताया कि तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने बात कही। कहा कि ध्वनि प्रदूषण विधेयक 2000 के नियमानुसार डीजे बजाया जाएगा। ईको और वाइब्रेशन वाला डीजे बिल्कुल नहीं बजाना है अगर बजाना है तो धीमी ध्वनि से बजाने बजाए।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम, बड़े समारोह में डीजे आदि के प्रयोग पर अब पाबंदी लगाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए। डीजे मालिकों को ध्वनि नियंत्रण के लिए नियमों का पालन करने व विवाह व समारोह में बिना अनुमति डीजे बजाना हाईकोर्ट से बै