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महराजगंज
जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए होली त्योहार पर लोक शान्ति ब्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद की समस्त देशी, विदेशी मदिरा ,बियर,ताडी,भांग एंव माडल शाप की फुटकर व थोक अनुज्ञापनों सी0एल0-2, एफ0एल0-2 व एफ0एल0 – 2बी को 18 मार्च 2022 की शाम 5:00 बजे से 19 मार्च 2022 तक सभी दुकान सम्पूर्ण दिवस तक बन्द रखने का आदेश जारी किया है ।
उन्होंने बताया है कि जनपद में सम्पूर्ण बन्द दिवस में शराब की बिक्री एंव परिवहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नही होगा।