अयोध्या ब्यूरो, कामता शर्मा
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह को जानलेवा हमले के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने परीक्षण अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अभय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।
इससे पहले दो जजों की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसलों में मतभेद सामने आया था। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार दिया था, जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने दोषमुक्ति के फैसले को सही ठहराया था।
तीसरे जज ने सुनाया अंतिम फैसला
विभिन्न मतों के चलते मामला तीसरे जज न्यायमूर्ति राजन राय के पास भेजा गया। उन्होंने आज सुनवाई के बाद अभय सिंह को दोषमुक्त करार दे दिया, जिससे 2:1 के बहुमत से सपा विधायक को राहत मिल गई है।
यह फैसला अभय सिंह और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत के इस निर्णय के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।
आगे देखना होगा कि इस फैसले का प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।
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