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क्षेत्राधिकारी सदर  द्वारा बलात्कार एससी एसटी एक्ट से संबंधित अभियोग का वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मात्र 9 दिनों में किया गया निस्तारण

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महराजगंज
वादी  रविन्दर पुत्र स्व0 जगदेव निवासी गगराई टोला झुंगवा थाना कोतवाली महराजगंज
द्वारा दिनांक 08.03.2022 को थाना कोतवाली, महराजगंज में तहरीरी सूचना दिया गया कि
कल्पना (काल्पनिक नाम) के साथ विक्की पुत्र श्रीकान्त निवासी गंगराई टोला झंगवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज ने बलात्कार किया गया है, जिसकी सूचना पर  दिनांक 08.03.2022 को थाना कोतवाली महराजगंज में मु0अ0सं0 76/2022 धारा 376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट विरूद्ध विक्की पुत्र श्रीकान्त निवासी गंगराई टोला झंगवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के पंजीकृत हुआ  जिसकी विवेचना अजय सिंह चौहान, क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा सम्पादित की गयी। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक  क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा अनवरत विवेचना की गयी,
परिणाम स्वरूप अभियोग पंजीकृत होने के अगले ही दिनांक 09.03.2022 को ही अभियुक्त विक्की पुत्र श्रीकान्त निवासी गंगराई टोला झंगवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर जिला कारागार महराजगंज भेजा गया। विवेचना में वादी, पीड़िता अन्य गवाहो व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मात्र 09 दिनों (जबकि इस तरह की विवेचनाओं के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित है) में विवेचना का निस्तारण कर दिया गया और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाये जाने पर अभियुक्त विक्की पुत्र श्रीकान्त निवासी गंगराई
टोला झंगवा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के विरूद्ध दिनांक 17.03.2022 को आरोप
पत्र मा० न्यायालय प्रेषित कर दिया गया।

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