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हाईकोर्ट ने भी अयोध्या के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व भाजपा बिधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की सजा पर लगाई मुहर पूर्व सजायाफ्ता भाजपा विधायक की जमानत याचिका को किया खारिज

 

अयोध्या रिपोर्टर कामता शर्मा

अयोध्या की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को फर्जी मार्कशीट मामले में दी गई 5 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार सजावा जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए पूर्व सजायाफ्ता भाजपा विधायक इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू की जमानत याचिका व सजा के खिलाफ की गई याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया ।

वही A9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत के दौरान हाईकोर्ट के वरिष्ठकानून के जानकार पहले ही अंदेशा जता चुके थे कि भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को हाईकोर्ट से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है,फर्जीवाड़े के कई मामले उजागर होने के बाद मामला गंभीर देखते हुए हाईकोर्ट ने अयोध्या के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा के मामले में पूर्व भाजपा विधायक ने इंद्रप्रताप तिवारी खब्बू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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