रिपोर्ट तीरथ पनिका
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ब्यूरो चीफ मध्यप्रदेश
उमरिया – जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण जैसे- दीवानी, फौजदारी, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इन्सटूमेंट एक्ट के अंतर्गत चौक बाउंस प्रकरण, वैवाहिक मामले, ग्राम न्यायालय, भू-अर्जन, सर्विस मेटर्स आदि के लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा।
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