पटना: बिहार के डीजीपी के एस द्विवेदी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब दो साल से पहले एसपी बिना किसी कारण के थानेदारों का तबादला नहीं कर सकेंगे. आदेश के अनुसार विशेष परिस्थितियों में डीआईजी की अनुसंशा पर ही थानेदारों को हटाया जा सकेगा या उनकी नियुक्त की जा सकेगी.
वहीं, हटाए गए थानेदारों को अगले छह महीने तक दोबारा थानेदार भी नहीं बनाया जा सकेगा. डीजीपी ने कहा कि अक्सर देखा जाता था कि जिलों में तैनाती के साथ ही एसपी थानेदारों की पोस्टिंग में लग जाते थे और बिना कोई ठोस वजह के पूर्व के थानेदारों को बदल दिया जाता था.
दरअसल, पुलिस महकमे में ये आम बात है कि बड़े अधिकारियों के बदलते ही थानेदारों और छोटे पुलिसकर्मियों का तबादला शुरू हो जाता था. कई बार तो ये बिना किसी वजह के होता था. कई बार तो ये राजनैतिक होता था, वहीं कई बार ये बड़े पुलिस अधिकारियों की पसंद-नापसंद के कारण भी होता था. इन सभी गतिविधियों पर डीजीपी के नए आदेश से लगाम लगने की उम्मीद है.
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