मीरजापुर। 18 अक्टूबर को वादी बृजेश गौतम (खाना निरीक्षक मीरजापुर) द्वारा खनिज सम्पदा की चोरी कर एवं अवैध परिवहन कर सरकारी राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर अहरौरा थाना में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
18 अक्टूबर को थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह व खाना निरीक्षक बृजेश गौतम की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से सम्बंधित गोविन्द पुत्र राजाराम निवासी जमुआ थाना कराकट बिहार व मुकेश यादव पुत्र विशाल यादव निवासी बडकाराजपुर थाना सेमरी जनपद बक्सर बिहार को गिरफ्तार कर धारा 303(2),317(2) बीएनएस व 3 प्रिवेन्शन आफ डेमेज टु पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट में जेल भेज दिया गया।