बलियाः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए पूरे जिले में सर्वे का कार्य शुरू होगा। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता कर इसकी पात्रता व अपात्रता के मानदण्डों की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शी तरीके से होगा। विशेष रूप से कहा कि इसमें किसी प्रकार का आवेदन किसी को नहीं करना है। यह डोर-टू-डोर सर्वे होगा। इसी सर्वे के आधार पर 2028-29 तक आवास दिये जाएंगे।
सीडीओ ने बताया कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर बेघर व आवासविहीन परिवारों के पास पक्का छत हो। कोई भी पात्र परिवार आवास योजना से वंचित न रह जाए। इस सर्वे के बाद स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सभी पात्र परिवार को सम्मिलित किया जाएगा। इस दौरान पीडी उमेशमणि त्रिपाठी साथ थे।
ऐसे परिवार होंगे पात्र
1. आश्रयविहीन परिवार
2. बेसहारा/भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढ़ोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए मजदूर।
ऐसे परिवार होंगे अपात्र
1. जिनके पास मोटरयुक्त तीनपहिया या चारपहिया वाहन होंगे।
2. मशीन तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण होगा।
3. 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसाान क्रडिट कार्ड होगा
4. सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार।
5. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो
6. ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय करने वाले परिवार।
9. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
10. वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
सभी बीडीओ के साथ बैठक कर दिये निर्देश*
सीडीओ ओजस्वी राज ने प्रेसवार्ता से पहले सभी खण्ड विकास अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा—निर्देश दिये। बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों बैठक कराकर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस बैठक में अधिक से अधिक ग्रामवासियों प्रतिभाग कराएंगे। इस बैठक को पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का नाम दिया जायेगा। इसकी फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे।
बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर बनाया जाए, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जाएगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
यह भी निर्देश दिया कि खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान, सचिव, क्षेपं सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी देंगे। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे आम लोग इसके बारे में जान सकें। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी देने की व्यवस्था बीडीओ कराएंगे।
रिपोर्टर – जीतेन्द्र कुमार चौबे