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जनपद हुआ अनलॉक, बाजार हुए गुलजार शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी ।

रिपोर्ट ब्यूरो

गोरखपुर। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम नाइन के साथ बैठक कर प्रदेश के सभी जनपदों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनलॉक करने की घोषणा करने के बाद जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दिए गए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कफ्र्यू से मुक्त कर दिया गया है अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब जनपद में कोरोना के सक्रिय केस 600 से कम हो गए हैं। डीएम ने कहा कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। बिना मास्क के बाहर न निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें। सभी बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे, सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मी रहेंगे। उन सभी को रेटोशन से बुलाया जाएगा, -प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने और जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। सब्जी मंडी पूरी तरह खुलेंगी। घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडी को खुले स्थान पर संचालित कराया जायेगा रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अनिवार्यता रहेगी। इसी के साथ स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के मरीज पाए जाने पर अस्तपाल भेजा जाएगा। बैंक बीमा कंपनी भुगतान प्रणाली और अन्य दफ्तर खुले रहेंगे। एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे ढाबे खुलेंगे। -रेहड़ी पटरी ठेली खोमचे आदि खुलेंगे। ट्रांसपोर्ट कपंनी के कार्यलय लॉजिस्टिक कंपनी के दफ्तर वेयर हाउस खुलेंगे।कंटेनमेंट जोन छोडक़र शेष स्थानों में धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच लोग ही जा सकेंगे। जनपद के अंदर बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों के लिए मास्क लगाना जरूरी किया गया है। सभी यात्रियों की जांच कराई जाएगी।ऑटो और ई-रिक्शा में तीन और चार पहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे। अंडे मांस और मछली की दुकाने पर्याप्त सफाई के साथ खुलेंगी। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुलेंगी। उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी। राजस्व और चकबंदी कोर्ट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत खुलेंगे। सरकारी और निजी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग प्रशासनिक कार्य के लिए खुले रहेंगे रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगी कोचिंग संस्थान सिनेमा हॉल जिम स्वीमिंग पूल क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। दो पहिया वाहनों पर दो लोग सवारी कर सकते हैं वहीं चार पाहिया में चार ही लोग मास्क के साथ यात्रा करेंगे। तिपहिया वाहन में चालक सहित तीन लोग ही यात्रा कर सकते हैं वह भी मास्क सेनेटाइजर के साथ। अगर इनमें नियमों की अनदेखी करते पाए गए तो उन पर महामारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोचिंग, सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पुल, क्लब, शापिंग मॉल पूर्ण रुप से बंद रहेंगे। वहीं मांगलिक कार्यक्रमों में अधिकतम 25 लोगों की अनुमति है। शव यात्रा में 20 लोगों की ही उपस्थिति रहेगी।

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