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दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

 

टीम आईबीएन न्यूज18bc04df 6343 4944 a413 066f6095c97a

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया।

न्यायालय ने थाना भांवरकोल पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त हरेराम उपाध्याय पुत्र संतोष उपाध्याय उर्फ टुन्ना निवासी रेडमार थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को दोषी करार देते हुए दुराचार हेतु 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास दिया। वहीं पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया‌, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।

राकेश की रिपोर्ट

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