मीरजापुर, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 01 सितम्बर से ‘‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’’ अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में मीरजापुर जिले में भी यह अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
🚨 हेलमेट न पहनने पर चालान की कार्यवाही
अभियान के पहले दिन ही मीरजापुर में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती दिखाई गई। परिवहन विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 47 चालान किए। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान पूरे सितम्बर माह तक जारी रहेगा।
📜 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जबकि धारा 194(D) में इसके उल्लंघन पर दण्ड का स्पष्ट प्रावधान है।
⛽ पेट्रोल पंपों को मिले सख्त निर्देश
परिवहन विभाग ने मीरजापुर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे बिना हेलमेट आए किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दें। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी।
👮 अधिकारियों की उपस्थिति
इस अभियान की निगरानी और संचालन में कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें –
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श्री एस.पी. सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम-मीरजापुर
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विजय प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय-मीरजापुर
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संजय बरनवाल, जिला पूर्ति अधिकारी, मीरजापुर
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कन्हैया गुप्ता, यात्री/मालकर अधिकारी, प्रथम मीरजापुर
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दिनेश यादव, टीएसआई
सभी ने सड़क सुरक्षा और जनजागरूकता के महत्व पर जोर दिया और आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की।
🚦 अभियान का उद्देश्य
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और आम जनता में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। हेलमेट न पहनने वालों पर सख्ती बरती जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग नियमों का पालन करें।