मीरजापुर, 01 सितम्बर 2025 – जनपद में अवैध, नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आबकारी विभाग और शराब दुकानदारों (अनुज्ञापियों) के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि शराब बिक्री केवल POS मशीन से ही होनी चाहिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी दुकानों पर POS मशीन अनिवार्य
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि फुटकर और थोक सभी लाइसेंसी दुकानों पर POS मशीन का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी दुकानों का निरीक्षण करेंगे। यदि कोई दुकान निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
निर्धारित समय पर ही हो शराब बिक्री
डीएम ने कहा कि सभी दुकानदार केवल तय समय सीमा के भीतर ही दुकान खोलकर शराब बेचें। यदि समय से इतर कहीं भी शराब बिक्री की सूचना मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नकली और मिलावटी शराब पर विशेष निगरानी
जिलाधिकारी गंगवार ने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की मौत न हो, इसके लिए जनपद में कहीं भी नकली या मिलावटी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि किसी दुकानदार को ऐसी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।
बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर निगरानी
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि अन्य प्रदेशों या जिलों से शराब आपूर्ति करने वाले वाहनों, टैंकरों पर विशेष निगरानी रखी जाए। पेट्रोल पंप और ढाबों पर ऐसे वाहनों की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए ताकि किसी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग न हो सके।
आबकारी निरीक्षकों की जवाबदेही तय
बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में नकली, मिलावटी या अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलती है तो संबंधित आबकारी निरीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट अंशुल हिन्दल, जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय सहित आबकारी निरीक्षक और सभी अनुज्ञापी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने दुकानदारों से कहा कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ शराब बिक्री करें और नियमों का पालन करें। प्रशासन हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है।