Breaking News

गाजीपुर के पारखी डीएम अविनाश ने आखिरकार पकड़ लिया अग्रवाल स्वीट के मालिक रिंकू अग्रवाल की घिनौना खेल नमूना फेल

टीम आईबीएन न्यूज

ब्यूरो रिपोर्ट

गाजीपुर :सहायक आयुक्त (खाद्य)- द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया है कि आयुक्त, खाद्य सुरुक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश पर जिलाधिकारी गाजीपुर अविनाश कुमार द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही/विशेष अभियान हेतु गठित टीम एवं दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजीपुर के निर्देशन में दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से जनपद में आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु रवीश गुप्ता उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर एवं रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 15.10.2025 को आकस्मिक छापेमारी के दौरान मेसर्स ए०एस० अग्रवाल इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० (अग्रवाल स्वीट्स) के इन्चार्ज संदीप अग्रवाल निवासी टेढ़ीबाजार, पोस्ट-मारकीनगंज, थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर की उपस्थिति में जांच हुई ।

संदेह के आधार पर देशी घी (प्रेम घी) मूल बन्द टीन 15 किलोग्राम को खोलकर ममूना संग्रह कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०. लखनऊ प्रेषित करके मौके पर ही 1439 किलोग्राम देशी घी (प्रेम घी) अनुमानित मूल्य-935350/ (नौ लाख पैतिस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र /-) सीज किया गया था।

खाद्य विश्लेषक, उ०प्र०, लखनऊ की जांच रिपोर्ट के द्वारा देशी घी (प्रेम घी) का नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक घोषित किया गया है।

खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा घी के नमूने में विजातीय वशा पाये जाने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया है, नमूने में आयोडिन वैल्यू भी अधिक पायी गयी है, साथ ही नमूनें में तिल का तेल भी उपस्थित पाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-46 (4) एवं सहपठित नियमावली-2011 के नियम-24.6 के अनुसार नमूनें के द्वितीय भाग की जाँच हेतु नोटिस 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करते हुए मेसर्स ए०एस० अग्रवाल इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० (अग्रवाल स्वीट्स) के इन्चार्ज संदीप अग्रवाल निवासी टेडीबाजार पोस्ट मारकीनगंज थाना-कोतवाली जनपद-गाजीपुर को नोटिस प्रेषित कर दी गयी है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36(3) (बी) के अन्तर्गत देशी घी (प्रेम घी) मूल बन्द टीन 15 किलोग्राम का प्रयोगकर मिठाई विनिर्माण/भण्डारण/वितरण/तथा विक्रय/तैयार भोजन के परोसे जाने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी है

About IBN NEWS

At IBN24x7NEWS, we are dedicated to delivering accurate, unbiased, and timely news to our readers. Our goal is to provide fact-based journalism that keeps you informed about the latest developments across India and beyond.

Check Also

IMG 20260623 WA0001

अर्जन देव जी महाराज के पवन प्रकाश उत्सव पर सिक्खों चलते राहगीरों को पिलाया शरबत

मीरजापुर। अहरौरा पांचवें पातशाही श्रीगुरु अर्जन देव जी महाराज के पवन प्रकाश उत्सव पर संगत …