टीम आईबीएन न्यूज़ | ब्युरो रिपोर्ट
गाजीपुर।
महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत आज यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
📌 महिलाओं और बालिकाओं को मिली महत्वपूर्ण जानकारी
शिविर में विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में महिलाओं को संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें शामिल हैं –
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गरिमा और सम्मान का अधिकार
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संपत्ति का अधिकार
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शिक्षा का अधिकार
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कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार
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घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार
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दहेज से सुरक्षा का अधिकार
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समान वेतन का अधिकार
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मातृत्व अवकाश का अधिकार
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शारीरिक अखंडता का अधिकार
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शिकायत दर्ज करने का अधिकार
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वर्चुअल शिकायत का अधिकार
साथ ही, पॉक्सो एक्ट (0-18 वर्ष तक लागू), बाल विवाह निषेध कानून और महिला हेल्पलाइन नंबर (181, 1090, 112) के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
📌 महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी गई, ताकि महिलाएं और बालिकाएं अपने अधिकारों के साथ-साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकें।
📌 कार्यक्रम में उपस्थित लोग
इस अवसर पर –
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डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा
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असिस्टेंट अकाउंट मयंक यादव
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विधिक सेवा प्राधिकरण से सतपाल जी
सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रहीं।