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गाजीपुर – देवर की गंदी नजर, पति करता है अप्राकृतिक कुकर्म विवाहिता की दरिंदगी की कहानी

 

टीम आइबीएन न्यूज़

ब्युरो रिपोर्ट

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यूपी के गाजीपुर का मामला है. यहां एक महिला ने अपने ससुरालवालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है.

गाजीपुर में एक महिला के साथ उसके ससुरालवालों ने जुल्म की इंतहा कर दी. पीड़िता ने पति, देवर सहित ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसकी शिकायत पर पुलिस ने ससुर, सास,पति, देवर और ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है. एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. आरोप सही पाए जाने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

मामला भावरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां की रहने वाली एक महिला की शादी उसी थाना क्षेत्र के एक दूसरे गांव में कमलेश यादव के साथ 3 मई 2022 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ संपन्न हुई थी. पीड़िता के मुताबिक, शादी के 1 महीने तक तो वैवाहिक संबंध ठीक-ठाक चला, लेकिन उसके बाद से आए दिन पति मारपीट करने लगा. इतना ही नहीं, 13 मई 2025 को मारपीट कर घर से भगा दिया.

पति और ननद करते है आयेदिन मारपीट

महिला ने आरोप लगाया है कि पति के अलावा उसकी ननद भी आए दिन पिटाई करती थी. मामला पुलिस तक पहुंचा. इसके बाद आपसी समझौता करने के बाद पति उसे अपने घर लेकर आया. पीड़िता के मुताबिक, पति उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए लगातार मारपीट करने लगा. अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगा।

पति से खराब रिश्ते का फायदा उठाने की कोशिश करता है देवर

महिला ने पुलिस को बताया कि पति के साथ रिश्ता ठीक नहीं होने का फायदा उसके देवर अखिलेश यादव के द्वारा भी उठाए जाने लगा. आए दिन उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किए जाने लगा. साथ ही देवर की ओर से जबरदस्ती संबंध बनाने के भी प्रयास किए गए।

रिटायर पिता को मिले पैसे पर है पीडीता के परिजनों की नजर

विवाहिता के मुताबिक, उसके पिता जब 2022 में रिटायर हुए तो सास-ससुर, देवर और पति रिटायरमेंट का पैसा मांगने लगे. विरोध किया तो दो-तीन दिन तक भूखे रखने लगे. कभी-कभी भोजन देते भी थे तो वो भी फेंककर. इसी दौरान आकर कोई खाने में थूक देता था.

पुलिस ने दर्ज किया केस-

महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने 9 लाख कैश सहित कुल 16 लाख रुपए दहेज में दिए थे. बावजूद इसके वह लगातार परेशान करते हैं. पीड़िता की शिकायत पर भाबरकोल पुलिस ने धारा 115(2), 352, 75(2),85 और दहेज बंद अधिनियम 1961 के तहत धारा 3 और धारा 4 के तहत विवाहिता के ससुर, सास ,पति, देवर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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