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मिर्जापुर – महिला सम्बन्धी अपराध करने वाले 05 व्यक्ति के विरूद्ध थाना अहरौरा द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई

रिपोर्ट विकास चन्द्र अग्रहरि ब्यूरो चीफ मीरजापुर
बाबूनन्दन पुत्र रामबरन भारती निवासी तुलसीपुर (सेमरा बरहो) थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर उम्र 42 वर्ष इनके द्वारा मु0अ0सं0 114/18 धारा 452/354क भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर का अपराध कारित किया गया है इनका समाज में स्वतन्त्र रहना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। संदीप सोनकर पुत्र विपिन बिहारी उर्फ विपत सोनकर नि0 जंगलमहाल (घुग्घा) थाना अहरौरा मीरजापुर उम्र 25 वर्ष इनके द्वारा मु0अ0सं0 135/17 धारा 363/366/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना अहरौरा मीरजापुर का अपराध कारित किया गया है इनका समाज में स्वतन्त्र रहना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नही है। चन्दन पुत्र टुन्नु नि0 नई बस्ती दुर्गाजी थाना अहरौरा मीरजपुर उम्र 22 वर्ष इनके द्वारा मु0अ0सं0 134/17 धारा 452/376/506/120बी भादवि थाना अहरौरा मीरजापुर का अपराध कारित किया गया है इनका समाज में स्वतन्त्र रहना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सिनोद पुत्र सीताराम नि0 मुजडीह थाना अहरौरा मीरजापुर उम्र 31 वर्ष इनके द्वारा मु0अ0सं0 134/17 धारा 452/376/506/120बी भादवि थाना अहरौरा मीरजापुर का अपराध कारित किया गया है इनका समाज में स्वतन्त्र रहना न्यायिक दष्टिकोण से उचित नही है। मंगल पुत्र सिद्धार्थ नि0 बेलखरा थाना अहरौरा मीरजापुर उम्र 20 वर्ष इनके द्वारा मु0अ0सं0 117/18 धारा 323/504/506/354ख भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना अहरौरा मीरजापुर का अपराध कारित किया गया है इनका समाज में स्वतन्त्र रहना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नही है।।
उपरोक्त अपराधियों के क्रियाकलापो पर प्रभावी नियन्त्रण/शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु इनके विरूद्ध 3(1) गण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ताकि इनके महिला सम्बन्धी अपराधिक क्रियाकलापो पर। अंकुश लगाया जा सके।

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