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सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति के बैनर तले मीट विक्रेताओं ने नगर निगम कार्यालय पर किया प्रर्दशन

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट

फरीदाबाद:सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति फरीदाबाद के बैनर तले समस्त फरीदाबाद मीट विक्रेता संगठन ने अपनी मागों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। WhatsApp Image 2025 01 08 at 1.07.42 PMजिला उपायुक्त के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार के नाम ज्ञापन निगम अधिकारी को सौंपा। प्रर्दशन कर नेतृत्व कर रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति के अध्यक्ष दीनदयाल गौतम ने बताया कि फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा गरीब मुस्लिम समुदाय के मीट विक्रेताओं के साथ योजनाबद तरीके से राजनीतिक दबाव में,भेद भावपूर्ण रवैया अपना कर दुकानों को जबरन बंद करवाकर उन्हें सील किया जा रहा है।

इन गरीब मीट विक्रेता दुकानदारों का शोषण किया जा रहा है और लाइसेंस के नाम पर इनसे जबरन भ्रष्टाचार कर उगाही वसूली की जा रही है। नियम व कानून के मुताबिक प्रत्येक खान-पान के कच्चे-पक्का माल को बेचने वाले शाकाहारी-मांसाहारी दुकानदार के पास निगम का लाइसेंस होना अनिवार्य है परंतु राजनीतिक दबाव में केवल कच्चे मीट के फुटकर मुस्लिम दुकानदारों पर ही निगम के कर्मचारियों द्वारा दबिश देकर लाइसेंस की मांग की जाती है। फरीदाबाद मीट विक्रेमा संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि 1,नगर निगम की मीट विक्रेता को लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। 2 मीट विक्रेता दुकानदार की दुकान पर जाकर निगम के कर्मचारियों द्वारा जरूरी सीमित कागजात लेकर मौके पर ही लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी की जाए।

3,लाइसेंस की आड़ में केवल मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को परेशान ना किया जाए और ना ही दुकान को सील किया जाए वह जुर्माना नहीं लगाया जाए। 4,नगर निगम के प्रत्येक जोन में मीट मार्केट एलॉट की जाए। 5 मीट विक्रेताओं के साथ-साथ सभी बर्गर,पिज्जा, चाऊमीन,डोसा व खानपान के कच्चे व पक्के खाद्य पदार्थ का समान बेचने वाले दुकानदारों के भी लाइसेंस जरूरी किए जाएं तथा बनवाए जाएं। 6, फरीदाबाद सेक्टर 22 के सिलेटर हाउस को जो पिछले लंबे अरसे से बंद पड़ा है उसे पुन:शुरू किया जाए ताकि मीट विक्रेताओं को हलाली की सुनिश्चित जगह हो जहां साफ सफाई कर अच्छा मीट तैयार किया जा सके।

7 नगर निगम द्वारा लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनने तक निगम के द्वारा दुकानदारों पर किसी तरह की सील-जुर्माना आदि न लगाया जाए। 8 नगर निगम द्वारा दुकानदार को लाइसेंस की समय सीमा कम से कम 5 साल तक सीमित रहे। 9,नगर निगम द्वारा लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा होने तक किसी भी मीट विक्रेता दुकानदार का सामान आदि जब्त ना हो 10,कच्चे मटन चिकन के थोक व्यापारियों के लिए प्रत्येक निगम के जोन के हिसाब से जगह सुनिश्चित की जाएं जहां पर थोक व्यापारी अपना कच्चा माल नियम व कानून अनुसार बेच पाए। उन्होनें कहा कि उपरोक्त निम्नलिखित मांगों को अति शीघ्र फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा लागू किया जाए तथा कच्चे मीट विक्रेताओं की दुकानों को सील आदि न किया जाए ना ही कोई जुर्माना आदि लगाया जाए ताकि प्रत्येक दुकानदार नियम व कानून के अनुसार अपना व्यापार कर पाए तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति के अध्यक्ष दीनदयाल गौतम,पप्पू कुरैशी प्रधान,बिल्लू कुरैशी प्रधान मीट विक्रेता संगठन सहित सैकड़ो मीट विक्रेता दुकानदार मौजूद थे।

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